अगर पैसों की जरूरत पडे, प्रोविडेंड फंड से निकाल सकते हैं पूरे पैसे

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नई दिल्ली. कोरोना महामारी के कारण अगर आपको पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ईपीएफ से पैसा निकालना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है। PF का पैसा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं।

नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75 फीसदी पैसा

  • पीएफ विद्ड्रॉअल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25 फीसदी हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
  • ईपीएफ खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए ईपीएफ का पूरा अमाउंट निकाल सकता है। इस स्थिति में कभी भी ईपीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।
  • एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं।
  • होम लोन भुगतान के लिए खाताधारक कुल जमा रकम का 90 फीसदी निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50 फीसदी रखी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है।
  • प्री-रिटायरमेंट के लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल ईपीएफ बैलेंस में से 90 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।

पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। यदि किसी कर्मचारी की खराब सेहत, बिजनेस बंद होने या ऐसे किसी दूसरे कारण से नौकरी जाती है और 5 साल की अवधि पूरी हो पाती, तब भी उस पर इनकम  टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। पांच साल की अवधि पूरी न होने पर टीडीएस और टैक्स 10% कटता है। 50 हजार या इससे ज्यादा अमाउंट है और अवधि पांच साल से कम है तो फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर टीडीएस से बचा जा सकता है।

एक SMS से जान सकते हैं अपना पीएफ बैलेंस

  • SMS के जरिए PF खाते में जमा रकम का बैलेंस जानने के लिए आपको रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से ही SMS भेजना होगा।
  • ईपीएफ SMS के जरिए दस भाषाओं में बैलेंस जाने की यह सुविधा देता है। आप अंग्रेजी, हिन्‍दी, तेलुगू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कननड, मलयालम, तमिल और बंगाली में प्राप्‍त कर सकते हैं।
  • SMS के जरिए बैलेंस जानने के लिए आपको अपने रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN के साथ जिस भाषा में जानकारी चाह रहे हैं उस भाषा के पहले 3 अक्षरों के साथ 7738299899 भेजना होगा।
  • उदाहरण के लिए अगर आप अंग्रेजी में संदेश प्राप्‍त करना चाहते हैं तो इसके लिए EPFOHO UAN ENG टाइप कर 7738299899 पर भेजना होगा।
  •  इस तरह दूसरी भाषाओं के लिए SMS करना होगा। अगर आपको बैंलेस का मैसेज नहीं आता है तो आप टोल फ्री नंबर 1800118005 पर बात कर सकते हैं।

इन आसान स्टेप्स के जरिए निकाल सकते हैं पीएफ

  • पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करना पड़ेगा।
  • वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
  • खोले गए पेज पर, आप पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। अब ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
  • अगले पेज पर Services ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19 और 10C) का चयन करें।
  • आप मेंबर की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। अब वैरिफाई करने के लिए और ‘हां’ पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
  • अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें। इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for’ लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें।